8 जुलाई तक पुलिस मनाही आदेश

 8 जुलाई  तक पुलिस मनाही आदेश

ठाणे। आगामी 8 जुलाई तक ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में  पुलिस मनाही  आदेश लागू किया गया है। मनाही आदेश के तहत नागरिकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। मनाही आदेश की कालावधि के दौरान कोई भी व्यक्ति  शस्त्र , तलवार, भाले,  बंदूक, लाठी या अन्य कोई घातक वस्तु नहीं उपयोग करेंगे।  साथ ही इसकी आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। कहा गया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी तरह की सार्वजनिक घोषणा या नारेबाजी या फिर सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा।  ना ही विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो पाएंगे।  मनाही आदेश 24 जून 2022 से  जो आगामी 8 जुलाई 2022 तक जारी रहेगा।  इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम सन 1951 की धारा 135  के तहत कार्रवाई की जाएगी । ऐसी जानकारी ठाणे विशेष शाखा के पुलिस उपायुक्त सुधाकर पठारे ने दी है।

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